रायगढ़(ईएमएस)। जिले में एक शराबी युवक ने रात के अंधेरे और सन्नाटे का फायदा उठाते हुए 11 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की। पीड़िता ने साहस दिखाते हुए आरोपी को धक्का देकर खुद को बचाया और भागकर अपने घर पहुंचकर परिवार को पूरी घटना बताई। परिवार की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी चैतराम पाव (23 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश किया। मामले की विस्तृत सुनवाई के बाद पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) देवेन्द्र साहू ने चैतराम पाव को 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी को 6 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। 9 जुलाई 2025 को पीड़िता की मां ने महिला थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके अनुसार, 8 जुलाई की रात करीब 10 बजे नशे में धुत चैतराम पाव उनके घर पहुंचा। मां ने अपनी बेटी से कहा कि वह उसे उसके घर तक छोड़ आए। रास्ते में निर्माणाधीन पानी टंकी के पास पहुंचते ही आरोपी ने नाबालिग को जबरदस्ती पास की झोपड़ी में ले जाकर गंदी हरकत शुरू कर दी। नाबालिग लड़की ने जोरदार विरोध किया, आरोपी को धक्का दिया और किसी तरह भागकर घर पहुंच गई। इसके बाद परिवार ने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया और सजा सुनाई। सत्यप्रकाश(ईएमएस)26 मार्च 2026