राज्य
29-Mar-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली मेट्रो में अब गंदगी फैलाने या नियमों का उल्लंघन करने पर अधिक जुर्माना देना होगा। केंद्र सरकार ने मेट्रो रेलवे (संचालन और रखरखाव) अधिनियम, 2002 में बदलाव का प्रस्ताव किया है। इसके तहत गंदगी फैलाने पर 10 हजार रुपये, नशे में हंगामा करने पर 2500 रुपये और महिला कोच में प्रवेश पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। नए प्रस्ताव के अनुसार अब मेट्रो में गंदगी फैलाने पर 10 हजार का जुर्माना हो सकता है। इसे लेकर शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में विधेयक पेश किया है। नशे में हंगामा करने, थूकने, ट्रेन में फर्श पर बैठने या झगड़ा करने, आपत्तिजनक सामग्री ले जाने या प्रदर्शन करने पर जुर्माने की राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/29/ मार्च/2026