पटना, (ईएमएस)। पटना हाई कोर्ट ने जद (यू) नेता और विधायक अनंत सिंह के साथ दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में सह-आरोपी राजवीर सिंह और उनके भाई करमवीर सिंह को अग्रिम ज़मानत दे दी है। यह घटना पिछले साल बिहार में हुए विधानसभा चुनावों से ठीक पहले हुई थी। न्यायाधीश प्रभात कुमार सिंह की एकल पीठ ने राजवीर और करमवीर द्वारा संयुक्त रूप से दायर अग्रिम ज़मानत याचिका को मंज़ूर करते हुए यह आदेश पारित किया। इस आदेश की एक प्रति अब सार्वजनिक हुई। मालूम हो कि बीते 19 मार्च को, हाई कोर्ट ने अनंत सिंह को नियमित ज़मानत दे दी थी। अनंत सिंह मोकामा विधानसभा सीट से जद (यू) के विधायक हैं और उन्हें दुलारचंद की कथित हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बनाया गया था। यह मामला भदौर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। वकील नरेश दीक्षित ने राजवीर और करमवीर की ओर से इस मामले की पैरवी की और दलील दी कि उनके मुवक्किलों पर लगाए गए आरोप सामान्य प्रकृति के हैं। दीक्षित ने आगे कहा, पीड़ित दुलारचंद यादव को गोली मारकर जानलेवा चोट पहुंचाने का विशिष्ट आरोप अनंत सिंह पर लगाया गया था, जिन्हें नियमित ज़मानत मिल चुकी है। मेरे मुवक्किलों को राजनीतिक रंजिश के चलते इस हत्या के मामले में फंसाया गया है। संतोष झा-०१ अप्रैल/२०२६/ईएमएस