02-Apr-2026
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याचिकाकर्ता ने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग नई दिल्ली,(ईएमएस)। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना में कथित भ्रष्टाचार के आरोपों से जुड़े एक मामले में केंद्र सरकार समेत कई एजेंसियों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई, केंद्र सरकार और कैग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रतीक जलान की पीठ ने दिया, अब इस मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह याचिका लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित श्योराण द्वारा दायर की गई है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में सीबीआई से कराई जाए। याचिका में दावा किया गया है कि नई दिल्ली में तैनाती के दौरान उन्होंने एसीजी के तहत खरीद प्रक्रियाओं में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया। आरोप है कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया, जिसमें खरीद प्रक्रिया में हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करना और सरकारी संपत्ति का गलत तरीके से उपयोग शामिल है। याचिका के मुताबिक सार्वजनिक धन से खरीदे गए सामान को अधिकारियों के मेस का बताकर पेश किया गया और खरीद की सीमा से बचने के लिए ऑर्डर को छोटे-छोटे हिस्सों में बांटा गया। इससे निगरानी और जांच से बचने की कोशिश की गई। लेफ्टिनेंट कर्नल श्योराण ने यह भी आरोप लगाया कि उन्होंने 6 सितंबर 2024 से इस मामले में कई शिकायतें संबंधित अधिकारियों से की थी, जिनमें ठोस सबूत भी दिए थे। इसके बावजूद किसी भी स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। श्योराण ने जनवरी 2025 में सीबीआई को विस्तृत शिकायत दी थी, लेकिन अब तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने के बाद उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसमें खराब प्रदर्शन रिपोर्ट देना और नागपुर ट्रांसफर शामिल है। सिराज/ईएमएस 02अप्रैल26 ---------------------------------