नई दिल्ली (ईएमएस)। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला शिकोहपुर, गुरुग्राम की जमीन खरीद से संबंधित है। कोर्ट 15 अप्रैल को संज्ञान लेने पर अपना फैसला सुनाएगी। ईडी ने वाड्रा और अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें 43 संपत्तियां जब्त की गई थीं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा व अन्य के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह केस शिकोहपुर गुरुग्राम लैंड डील से जुड़ा है। कोर्ट 15 अप्रैल को कॉग्निजेंस पर फैसला सुनाएगी। इस मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने वाड्रा और अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दायर अभियोजन पर संज्ञान लेने से पहले दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इससे पहले, 16 जुलाई 2025 को ईडी ने 43 संपत्तियां, जिनकी कीमत लगभग 37.64 करोड़ रुपये बताई गई, अस्थायी रूप से जब्त की थीं। यह पूरा मामला गुरुग्राम पुलिस की प्राथमिकी से शुरू हुआ था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वाड्रा ने अपनी कंपनी के जरिए 12 फरवरी 2008 को शिकोहपुर गांव (सेक्टर 83, गुरुग्राम) में 3.53 एकड़ जमीन खरीदी और झूठे दस्तावेज व घोषणाओं के माध्यम से वाणिज्यिक लाइसेंस प्राप्त किया। - अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/05/ अप्रैल /2026