क्षेत्रीय
06-Apr-2026
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जांजगीर(ईएमएस)। जिले के पामगढ़ थाना क्षेत्र में शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) मुकेश कुमार तिवारी ने सुनाया। पीड़िता ने 14 सितंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया कि वह वर्ष 2021 से आरोपी विकास भारद्वाज को जानती थी। आरोपी ने प्रेम संबंध का भरोसा दिलाकर 8 अक्टूबर 2021 को उसकी इच्छा के विरुद्ध शारीरिक संबंध बनाए और इसके बाद लगातार शोषण करता रहा। जब पीड़िता ने शादी का दबाव बनाया, तो आरोपी ने 100 रुपए के स्टांप पेपर पर नोटरी के जरिए पत्नी स्वीकार करने का झांसा दिया। कुछ दिन अपने घर में रखने के बाद वह उसे छोड़कर चला गया और बाद में संपर्क भी बंद कर दिया। शिकायत पर पामगढ़ पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 506 और 323 के तहत मामला दर्ज किया। विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अदालत ने पीड़िता के बयान, साक्ष्य और पुलिस जांच के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए कड़ी सजा सुनाई। - सत्यप्रकाश(ईएमएस)06 अप्रैल 2026