ठाणे, (ईएमएस)। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 74 वर्षीय व्यवसायी के परिवार को 20.5 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह फैसला हाल ही में सुनाया गया, जिसकी प्रति अब उपलब्ध कराई गई। मृतक की पहचान गणेश गोपाल चौधरी के रूप में हुई है। 22 नवंबर 2022 को वे पालघर जिले के विक्रमगढ़ से नासिक की ओर कार से जा रहे थे। इसी दौरान घाट सेक्शन में एक तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने उनकी कार को टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल चौधरी को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसी दिन उनकी मृत्यु हो गई। अधिकरण ने अपने निर्णय में कहा कि दुर्घटना के लिए दोषी वाहन का चालक जिम्मेदार था, जिसने मोड़ का सही अनुमान नहीं लगाया और तेज व लापरवाही से वाहन चलाते हुए पीड़ित की कार से टक्कर मार दी। बीमा कंपनी द्वारा यह दलील दी गई थी कि चालक के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लेकिन अधिकरण ने इस तर्क को खारिज कर दिया। एमएसीटी के सदस्य आर. वी. मोहिटे ने आदेश दिया कि दोषी वाहन के मालिक और बीमा कंपनी संयुक्त रूप से मुआवजे की राशि का भुगतान करेंगे। साथ ही, याचिका दायर करने की तारीख से 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। अधिकरण ने मृतक की वार्षिक आय आयकर रिटर्न के आधार पर 5.9 लाख रुपये आंकी। आदेश के अनुसार, कुल मुआवजे में से 13.5 लाख रुपये उनकी पत्नी को और 7 लाख रुपये उनके पुत्र को दिए जाएंगे। स्वेता/संतोष झा-०६ अप्रैल/२०२६/ईएमएस