राज्य
07-Apr-2026


रामपुर (ईएमएस)। दो पैन कार्ड मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री मो. आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सोमवार को सेशन कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में निर्णय 20 अप्रैल को कोर्ट सुनाएगा। मामला वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे से जुड़ा है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने अलग-अलग जन्म तिथियों के आधार पर दो पैन कार्ड बनवाए थे। इस प्रकरण में आजम खान की भूमिका भी जांच के दायरे में आई थी। इससे पहले एमपी-एमएलए कोर्ट ने 17 नवंबर 2025 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए आजम खान और अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराया था। अदालत ने दोनों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले के बाद 25 नवंबर 2025 को दोनों की ओर से सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। फिलहाल आजम खान और अब्दुल्ला आजम रामपुर जिला जेल में निरुद्ध हैं। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क विस्तार से प्रस्तुत किए। अदालत ने सभी दलीलों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखने का आदेश दिया। 20 अप्रैल को मामले में फैसला सुनाया जाएगा। जितेन्द्र 07 अप्रैल 2026