इन्दौर (ईएमएस) दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे कथाकार आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं के खिलाफ उसकी पत्नी जानकी हरपलानी द्वारा दायर तलाक याचिका पर दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत कुटुम्ब न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे कल जारी कर दिया। कुटुम्ब न्यायालय ने उनके तलाक को मंजूर करते नारायण साई जानकी को 3 माह में 2 करोड़ रुपए जानकी को देने के आदेश दिए हैं। ज्ञात हो कि नारायण साईं भी दुष्कर्म मामले में सजायाफ्ता है। याचिका पर जानकी की ओर से कोर्ट में पेश एडवोकेट अनुराग गोयल के अनुसार कोर्ट ने 2 अप्रैल को ही तलाक की मंजूरी दे दी थी, जिसकी डिक्री कल 7 अप्रैल को जारी हुई। केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट में नारायण को 2 बार जेल से लेकर पेश किया गया था। आखिरी बार मार्च के अंतिम सप्ताह में उसे लाया गया था। उसके बयान दर्ज हुए थे। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे कल जारी कर दिया। एडवोकेट गोयल के अनुसार नारायण-जानकी की शादी 22 मई 1997 को हुई थी। जानकी इंदौर में रह रही हैं। जानकी की ओर से दर्ज कराए केस में आरोप लगाया था, नारायण ने उन्हें मानसिक यातना दी। इसी आधार पर उन्हें तलाक मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया था कि नारायण ने विवाहित होने के बावजूद राजस्थान में एक साधिका से विवाह कर लिया और उससे एक अवैध संतान भी है। जिस पर सक्षम न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत उक्त निर्णय दिया। - आनंद पुरोहित/ 08 अप्रैल 2026