जबलपुर, (ईएमएस)। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की एकलपीठ ने पुलिस अधीक्षक, जबलपुर को निर्देश दिए हैं कि गबन की शिकायत का जल्द से जल्द निराकरण करें। कोर्ट ने इसके लिए अधिकतम दो माह की मोहलत दी है। याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रामकली अहीरवार की ओर से अधिवक्ता साहिल दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता बरेला में पेट्रोल पंप का संचालन करती हैं। पेट्रोल पंप में कार्यरत कैशियर प्रशांत रजक ने 68 लाख रुपये का गबन किया है। याचिकाकर्ता के सभी व्यवसाय का हिसाब-किताब वही रखता था। याचिकाकर्ता ने 2024 से अभी तक पुलिस थाना बरेला और पुलिस अधीक्षक को छह शिकायतें की हैं। अभी तक इस मामले की जांच व कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा, हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने एसपी को सभी दस्तावेजों की जांच कर शिकायत पर उचित कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया। सुनील साहू / मोनिका / 16 अप्रैल 2026/ 06.31