21-Apr-2026
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इन्दौर (ईएमएस) राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण कोलकाता में एक अपील की सुनवाई उपरांत न्यायमूर्ति अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य बश्न मिश्रा ने मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक अनुप कुमार सिंह के खिलाफ पारित अवमानना आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी (स्टे दे दिया) है। विद्युत आपूर्ति से संबंधित एक विवाद में NCLT, कोलकाता ने 11 दिसंबर 2025 को अनुपालन के संदर्भ में अवमानना कार्यवाही शुरू की थी और 18 मार्च 2026 को प्रबंध निदेशक के विरुद्ध अवमानना दर्ज की गई थी। मामले की NCLAT में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की ओर से अधिवक्ता योगेश हेमानी (इंदौर) ने पैरवी की और पक्ष रखते हुए बताया कि किसी प्रकार की जानबूझकर अवमानना नहीं की गई है। सभी कार्यवाही विद्युत अधिनियम और मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति संहिता की प्रावधानों के अनुसार की गईं। जहां स्थायी रूप से विच्छेदित कनेक्शन के लिए नई प्रक्रिया अपनाना आवश्यक होता है, वहां उचित कदम उठाए गए हैं। जिसके बाद अवमानना आदेश पर स्टे दे माननीय अपीलीय न्यायाधिकरण ने आगे सुनवाई के लिए लिए निश्चित किया। आनंद पुरोहित/ 21 अप्रैल 2026