क्षेत्रीय
21-Apr-2026


ग्वालियर ( ईएमएस ) | ग्वालियर जिले में संचालित समस्त शासकीय विभागों, मण्डलों, निगमों एवं अन्य संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे ठेकेदारों अथवा आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से कराए जा रहे कार्यों में श्रम कानूनों का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करें। विशेष रूप से निर्माण कार्य एवं अन्य सेवाओं में संलग्न ठेका श्रमिकों के नियोजन से पूर्व संबंधित संस्थाओं को संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 की धारा 7 के अंतर्गत प्रिंसिपल इम्प्लोयर के रूप में पंजीयन कराना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य-दशा संहिता, 2020 की धारा 47 से 50 के प्रावधानों के अनुसार ठेका श्रमिकों के नियोजन एवं पंजीयन से संबंधित नियमों का पालन भी अनिवार्य किया गया है। स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीयन के किसी भी प्रकार से ठेका श्रमिकों का नियोजन नहीं किया जाए। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं को निर्देश दिए हैं कि वे तत्काल पंजीयन की कार्यवाही पूर्ण करें। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित नियोक्ता के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता के लिए क्षेत्रीय श्रम कार्यालय, ग्वालियर से संपर्क किया जा सकता है। इस आशय की जानकारी सहायक श्रम आयुक्त सुश्री नम्रता सोनी द्वारा दी गई है।