राज्य
23-Apr-2026


- आलीशान मकानों में पकड़ी गई चोरी; कोल्ड स्टोरेज, फर्नीचर कारखाना और ईवी चार्जिंग के लिए हो रहा था अवैध उपयोग 11 प्रकरणों में 15.58 लाख का जुर्माना अधिरोपित भोपाल (ईएमएस)। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा बिजली चोरी की रोकथाम और राजस्व सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे सघन अभियान के तहत गुरूवार को भोपाल शहर के सिटी कोतवाली ज़ोन में बड़ी कार्यवाही की गई। कंपनी के सतर्कता एवं निरीक्षण दल द्वारा की गई इस कार्यवाही में कुल 11 प्रकरण दर्ज कर 15.58 लाख रुपये का जुर्माना एवं बिलिंग की गई है। गौरतलब है कि मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर वृत्‍त अंतर्गत चेकिंग दल द्वारा सिटी कोतवाली ज़ोन के अंतर्गत इस्लामपुरा क्षेत्र में स्थित आलीशान और बहुमंजिला मकानों की सूक्ष्मता से जांच की गई। निरीक्षण के दौरान बिजली के दुरुपयोग के कई गंभीर मामले उजागर हुए जिनमें एक आवासीय परिसर में बिना अनुमति के अवैध रूप से कोल्ड स्टोरेज का संचालन पाया गया, जहाँ बड़े पैमाने पर बिजली की खपत की जा रही थी। एक अन्य मकान में घरेलू कनेक्शन की आड़ में फर्नीचर बनाने का कारखाना संचालित होता पाया गया तथा एक स्थान पर मुख्य लाइन से सीधे तार डालकर (डायरेक्ट कनेक्शन) ई-व्हीकल चार्ज करते हुए पकड़ा गया है। कंपनी द्वारा इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान कुल 11 मामलों में विद्युत अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए इन उपभोक्ताओं पर कुल 15.58 लाख रुपये की पेनल्टी और बकाया राशि का निर्धारण किया गया है। विद्युत कंपनी की अपील मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने स्‍पष्‍ट किया है कि बिजली चोरी और अनधिकृत उपयोग के विरूद्ध कंपनी द्वारा निरंतर अभियान संचालित किया जाएगा। कंपनी समस्त उपभोक्ताओं से आग्रह करती है कि वैध कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग करें। बिजली चोरी न केवल एक दंडनीय अपराध है, बल्कि इससे विद्युत वितरण प्रणाली पर अनावश्यक भार पड़ता है, जिससे क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति बाधित होने के साथ ही कंपनी को राजस्‍व की हानि होती है। कंपनी ने कहा है कि अनधिकृत उपयोग अथवा बिजली चोरी पकड़े जाने पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि संबंधित के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही और जेल भेजने जैसे कड़े कदम भी उठाए जाएंगे। यदि उपभोक्‍ता अपने परिसर में गैर घरेलू (कमर्शियल) गतिविधि या उच्च क्षमता के उपकरण (जैसे कोल्ड स्टोरेज, ई-व्हीकल चार्जर) का उपयोग कर रहे हैं, तो नियमानुसार भार (लोड) स्वीकृत कराएं तथा प्रयोजन के अनुसार कनेक्‍शन लें। हरि प्रसाद पाल / 23 अप्रैल, 2026