क्षेत्रीय
30-Apr-2026
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मिर्जापुर (ईएमएस)। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला शुल्क नियामक समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में जनपद के आई0सी0एस0ई0 एवं सी0बी0एस0ई0 बोर्ड के मान्यता प्राप्त स्कूलो के प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। बैठक में उत्तर प्रदेश स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय(शुल्क विनियमन) अधिनियम 2018 के प्रमुख प्राविधानों पर विस्तृत चर्चा की गयी समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय को अन्य बातों के साथ-साथ अपने संचालन संबंधी व्ययों की पूर्ति करने, सुविधाओ, में अभिवृद्धि की व्यवस्था करने तथा अवसंरचना का विस्तार करने, छात्रों को सुविधा उपलब्ध कराने और एक ही पात्र शैक्षिक इकाई के प्रबंधन के अधीन नवीन शाखा या नवीन विद्यालय की स्थापना सहित शैक्षिक प्रयोजनों के विकास हेतु प्रयुक्त किये जाने वाले युक्तियुक्त अधिशेष जनित करने के लिए तद्नुरूप भिन्न-भिन्न कक्षाओं, श्रेणियों, विद्यालीय स्तरों के लिए अपनी शुल्क संरचना अवधारित करना होगा। विद्यालय में शुल्क संग्रह की प्रक्रिया खुली, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाये और विद्यालय द्वारा लिये जाने वाले प्रत्येक शुल्क को अपने वेबसाईट एवं सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित करें। अभिभावकों से पूरे सत्र का समस्त शुल्क एक साथ नही लिया जायेगा। समस्त विद्यालय अपने-अपने संस्था द्वारा संग्रहीत किये जाने वाले तीन वर्षो के शुल्क की सूची कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाय ताकि उनके द्वारा लिये जा रहे शुल्क का परीक्षण कराया जायेगा। विद्यालयों द्वारा संग्रहीत की जाने वाली काॅशन मनी को धनराशि के विद्यालय में जमा अवधि हेतु भारतीय स्टेट बैंक बचत खाता में प्रचलित दर पर ब्याज सहित स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के समय अनिवार्य रूप से वापस किया जाए। विद्यालयों में एन0सी0ई0आर0टी0 की किताबों से ही शिक्षण कार्य कराया जाय। किताबों, जूता मोजा, पोशाक और अन्य सामग्रियों के क्रय हेतु किसी विशेष दुकान को निर्धारित नही किया जायेगा। पाॅच साल से पहले कोई विद्यालय बच्चों के यूनिफार्म परिवर्ततन नही करेगा। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालयों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। विद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार का केपिटेशन शुल्क प्रभारित नही किया जायेगा और छात्र से लिये जाने वाले प्रत्येक शुल्क लिए रसीद जारी की जायेगी। समस्त विद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे कक्षा 8 एवं कक्षा 10 उत्तीर्ण शत प्रतिशत छात्र-छात्राओं का प्रवेश अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करते हुए दैनिक रूप से शिक्षा पोर्टल पर अद्यतन करें। समस्त वाहनो का पंजीकरण परिवहन विभाग के पोर्टल पर कराये एवं समस्त वाहनो का नियमित फिटनेस एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र प्राप्त करके ही संचालन करें। बच्चों के सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाय, वाहन चालको एवं सहयोगी कर्मियों का सत्यापन कराया जाय और उनका सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण सुनिश्चित करे। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विशाल कुमार, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग, जिला विद्यालय निरीक्षक माया राम, प्रधानाचार्य आदर्श भारतीय बालिका इंटर कालेज गणेशगंज, प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल इन्दीवीरशाहपुर, प्रधानाचार्य राजकीय हाईस्कूल बिरोही एवं समस्त सी0बी0एस0ई आई0सी0एस0ई बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयो के प्रधानाचार्य उपस्थित रहे। उक्त समाचार कवरेज हमारे यूपी स्टेट ब्यूरो प्रमुख शशि भूषण दूबे कंचनीय द्वारा किया गया है। - 30 अप्रैल /2026