जबलपुर (ईएमएस)। जबलपुर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवीन कोठारी के निर्देशानुसार जिले में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहरी क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की धारा 4, 5, 6 एवं 7 का उल्लंघन करने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह कदम शहर में स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। जानकारी के अनुसार, अब बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, शासकीय कार्यालय, शैक्षणिक संस्थान और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति पर नियमानुसार जुर्माना एवं दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे, जो नियमित रूप से विभिन्न क्षेत्रों में निरीक्षण करेंगे। धारा 6 ब तहत स्कूलों व कॉलेज के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर भी जुर्माना लगाने की कार्रवाई की जाएगी । सीएमएचओ डॉ नवीन कोठारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह पहल जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। सुनील साहू / मोनिका / 30 अप्रैल 2026/ 03.39