नई दिल्ली (ईएमएस)। दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की संपत्तियों को लेकर चल रहे विवाद के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री करिश्मा कपूर के बच्चों के पक्ष में अंतरिम राहत दी है। हाई कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर को उनकी संपत्तियों को खुर्द-बुर्द करने से रोक दिया है। अदालत ने आदेश दिया है कि करिश्मा कपूर के बच्चों द्वारा दायर मुकदमे के लंबित रहने तक उनकी संपत्तियों को सुरक्षित रखा जाए। करिश्मा कपूर के बच्चों ने संजय कपूर की वसीयत की प्रमाणिकता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि वसीयत की असलियत अब ट्रायल का मामला है और इस बीच वसीयतकर्ता (संजय कपूर) की संपत्ति को सुरक्षित रखना जरूरी है। न्यायमूर्ति ज्याेति सिंह की पीठ ने प्रिया कपूर को भारतीय कंपनियों की इक्विटी या शेयरहोल्डिंग को बेचने, ट्रांसफर करने, गिरवी रखने या बदलने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि प्रिया कपूर को निजी सामान, कलाकृतियों वगैरह को बेचने से भी रोका जाता है, जिसके लिए भी उन्होंने सहमति दी थी। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ ईएमएस/30/अप्रैल /2026