नई दिल्ली,(ईएमएस)। देशभर के डाकघरों में सॉफ्टवेयर अपडेट की कमी के चलते वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। 1 अप्रैल 2026 से लागू आयकर अधिनियम 2025 के तहत पुराने 15जी और 15एच फॉर्म की जगह नया ‘फॉर्म 121’ अनिवार्य किया गया है, लेकिन कई डाकघरों में तकनीकी खामियों के कारण यह फॉर्म सिस्टम में उपलब्ध नहीं हो रहा है। जानकारी के अनुसार, डाकघरों के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीसी) सिस्टम में समय पर अपडेट न होने के चलते “फॉर्म 121 नॉट फाउंड” की समस्या दिखा रहा है। इससे खासतौर पर 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को दिक्कत हो रही है, जो ब्याज पर लगने वाले टीडीएस से बचने के लिए यह फॉर्म जमा करना चाहते हैं। नए नियम के अनुसार, अब वरिष्ठ नागरिकों को पुराने 15 एचकी जगह ‘फॉर्म 121’ भरना अनिवार्य है। हालांकि, तकनीकी बाधाओं के कारण कई स्थानों पर इस फॉर्म की डिजिटल एंट्री नहीं हो पा रही है। इसके बाद बुजुर्ग खाताधारकों को आशंका है कि उनकी जमा राशि पर अनावश्यक टीडीएस कट सकता है, जबकि उनकी आय कर योग्य सीमा से नीचे है। डाकघर अधिकारियों का कहना है कि समस्या सॉफ्टवेयर अपडेट से जुड़ी है और जल्द ही ठीक करने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, ग्राहकों और सामाजिक संगठनों ने मांग की है कि जब तक सिस्टम पूरी तरह अपडेट नहीं हो जाता, तब तक पुराने फॉर्म या वैकल्पिक व्यवस्था को स्वीकार किया जाए। विशेषज्ञों का सुझाव है कि जिन वरिष्ठ नागरिकों को यह समस्या आ रही है, वे संबंधित डाकघर में लिखित शिकायत दर्ज कराएं और जमा किए गए फॉर्म की रसीद अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भविष्य में किसी भी विवाद की स्थिति में उन्हें राहत मिल सकती है। आशीष दुबे / 30 अप्रैल 2025