राज्य
11-May-2026


नई दिल्ली (ईएमएस)। सिविल लाइन्स इलाके में वर्ष 2016 में हुए हिट एंड रन के चर्चित मामले में नाबालिग आरोपित/चाइल्ड इन कान्फ्ल्क्टि विद लॉ (सीसीएल) के खिलाफ आईपीसी की धारा-304 भाग-दो (गैर इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा चलाने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय को दिल्ली हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि उक्त धारा में आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है और इसमें हस्तक्षेप करने कोई आधार नहीं है। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों को देखते हुए कहा कि आरोपित तेजी से कार चलाने का आदी है और घटना के दौरान उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। अजीत झा/देवेन्द्र/ईएमएस/नई दिल्ली/11 मई/2026