एनजीटी के आदेश की अनदेखी, अवमानना याचिका दायर जबलपुर (ईएमएस)। एक वर्ष पूर्व में नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल द्वारा सख्त निर्देश जारी करने के बावजूद भी कछपुरा मालगोदाम में सेंट्रल प्रदूषण नियंत्रण बोर्उ द्वारा निर्धारित रेग्युलेशन का पालन नहीं किया गया, साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने न तो प्रदूषण की मॉनिटरिंग की न ही सुधार हेतु कदम उठाए| नतीजन कछपुरा मालगोदाम के आजू-बाजू में रहने वाले 50 हजार लोगों का जीना दूभर हो गया है| इसे देखते हुए डॉ पीजी नाजपांडे तथा रजत भार्गव ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल भोपाल में अवमानना याचिका दायर की है| कंसेंट ऑर्डर की शर्तों का पालन नहीं............. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 5 अप्रैल 2023 को कछपुरा रेलवे गुड्स शेड हेतु कंसेंट ऑर्डर जारी किया था तथा वायु, ध्वनि आदि के प्रदूषण की शर्तों का पालन करने हेतु सख्त निर्देश दिए थे| किंतु इसे 3 वर्ष बीतने के बावजूद भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कोई कार्रवाई नहीं की| जांच समिति का गठन करें........... एड.प्रभात यादव तथा एड.तरुण रावत ने बताया कि इटारसी के मालगोदाम में ऐसी ही स्थितियां बनी थी, अत: एनजीटी ने जाच समिति गठित की थी, इसी के तर्ज पर कछपुरा मालगोदाम के बावद भी जांच समिति गठित करें| सुनील साहू / मोनिका / 11 मई 2026/ 05.08