22-May-2026
...


- शराब के नशे में झगड़ रहे थे आरोपी भाई, पड़ोसी मृतक आया था समझाइश देने - आरोपियो ने छूरी से वार कर उतार दिया था मौत के घाट भोपाल(ईएमएस)। राजधानी की जिला अदालत ने साल 2024 में अयोध्या नगर थाना इलाके में पड़ोसी युवक की हत्या के आरोपी सगे भाईयो प्रहलाद कुशवाह (20) और राजू कुशवाहा (28) पिता लक्ष्मण कुशवाह निवासी अयोध्या नगर एक्सटेंशन को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा से दण्डित किये जाने का फैसला सुनया है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश नीलू संजीव श्रृंगी ऋषि की कोर्ट ने दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने जुर्माना की राशि जमा किए जाने पर उसे मृतक के परिजन को दिलाए जाने के आदेश भी दिए हैं। सरकारी वकील संतोष शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 दिसंबर 2024 को रात करीब 12 बजे अयोध्या नगर थाना इलाके के अयोध्या एक्सटेंशन में आरोपी सगे भाई प्रहलाद कुशवाहा और राजू शराब पीकर आपस में गाली-गलौज कर झगड़ रहे थे। यह देख उनके पड़ोस में रहने वाले मनोज चौरे ने दोनों भाइयों का बीच बचाव कर उन्हें अलग-अलग करते हुए समझाइश दी। उसकी बात पर आरोपी भड़क गये और उन्होंने छुरी निकालकर मनोज चौरे के गले पर घातक वार कर दिया। धारदार हथियार का वार गले पर लगने से मनोज का गला गहराई तक कट गया और वह लहुलूहान हालत में बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। आस-पास के लोग तुरंत ही मनोज चौरे को इलाज के लिए हमीदिया अस्पताल लेकर पहुचें लेकिन वहॉ डॉक्टर ने शुरुआती चेकअप के बाद ही मनोज चौरे को मृत घोषित कर पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने फरियादी शिवकांत कुशवाहा की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला कायम कर जॉच के बाद अदालत में चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की और से पेश किये गये दस्तावेजो, साक्ष्यो, गवाहो और तर्को से सहमत होते हुए कोर्ट ने दोनो को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जुनेद / 22 मई