23-May-2026
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नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली में अब नगर निगम के नियमों के उल्लंघन पर जेल नहीं होगी, बल्कि जुर्माना देना पड़ेगा। जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत एमसीडी ने अपने कानूनों में बदलाव किए हैं। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, बिना लाइसेंस कारोबार चलाने या अवैध मवेशी रखने पर अब सिर्फ आर्थिक दंड लगाया जाएगा। राजधानी दिल्ली में अब नगर निगम के नियम तोड़ने वालों को जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन जेब जरूर ढीली करनी पड़ेगी। एमसीडी ने नागरिक कानूनों और निगम नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। नए प्रावधान लागू होने के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने, दीवारों पर पोस्टर चिपकाने, बिना लाइसेंस ढाबा या चाय की दुकान चलाने और अवैध रूप से मवेशी रखने पर जुर्माना वसूला जाएगा। यह बदलाव केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए जन विश्वास (प्रावधान संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत किया गया है। इसके बाद एमसीडी अधिनियम 1957 में संशोधन कर कई पुराने दंडात्मक प्रावधानों को बदला गया है। निगम आयुक्त संजीव खिरवार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। अजीत झा/देवेन्द्र/नई दिल्ली/ईएमएस/23/ मई/2026