मीरजापुर (ईएमएस) ।ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत थाना विन्ध्याचल, कोतवाली शहर, हलिया लालगंज पर पंजीकृत चार अलग-अलग अभियोगों से सम्बन्धित 11 आरोपियों को करायी गई कुल ₹ 24,500/- के अर्थदण्ड की सजा महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पीयूष मोर्डिया अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, आर.पी.सिंह पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में अपर्णा रजत कौशिक पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है । उक्त अभियान के क्रम में थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-157/2011 धारा 153ए,295,295ए,147 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक रामबालक सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान अहमद तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी बृजेश यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित 03 अभियुक्तों इस्लाम मोहम्मद उर्फ छोटकऊ नईम अंसारी असगर पुत्रगण भद्दर निवासीगण सेमरी थाना विन्ध्याचल जनपद मीरजापुर को ₹ 4000-4000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 03-03 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी ।थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-431/2003 धारा147,323,332,336,352,427,506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक इरशाद अली खान, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व रिजवान अहमद तथा पैरोकार-आरक्षी गणेश प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मीरजापुर-राहुल कुमार सिंह) द्वारा उपरोक्त अभियोग से सम्बंधित अभियुक्त लक्ष्मण सोनकर पुत्र बिरजू निवासी सारीपुर थाना को0शहर जनपद मीरजापुर को ₹ 2000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 05 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी । थाना हलिया पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-155/2015 धारा 323,504 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ हेमन्त सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-आरक्षी मनमोहन कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लालगंज मीरजापुर-सुमित कुमार यादव) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 03 अभियुक्तों पारसनाथ अग्रहरी पुत्र नचकुइल बुद्धसेन उर्फ सोनू व चित्रसेन उर्फ मोनू पुत्रगण पारसनाथ अग्रहरी निवासीगण कस्बा हलिया थाना हलिया जनपद मीरजापुर को ₹ 1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी। इसी तरह थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-192/2010 धारा 323,504 भादवि में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई गई । अभियोजन अधिकारी-एपीओ हेमन्त सिंह, विवेचक-उपनिरीक्षक प्रभुनाथ वर्मा, कोर्ट मुहर्रिर-आरक्षी पंकज गौड़ तथा पैरोकार-आरक्षी विवेक कुमार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय(न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय, लालगंज मीरजापुर-सुमित कुमार यादव) द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 04 अभियुक्तों रामदुलार पुत्र ननकू .कमलेश रामजनम पुत्रगण रामदुलारे रजवन्ती पत्नी रामदुलारे निवासीगण केहुनियां थाना लालगंज जनपद मीरजापुर को ₹ 1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनायी गयी। शशि भूषण दूबे कंचनीय/मोहम्मद अमीन शेख