जबलपुर (ईएमएस)। खाद्य सुरक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार दुबे को गंभीर लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता के आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय उपसंचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन कार्यालय, जिला दमोह निर्धारित किया गया है। जानकारी के अनुसार देवेंद्र कुमार दुबे के खिलाफ विभाग को लगातार कई शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। विभागीय आदेश में उनके कार्य व्यवहार को गंभीर लापरवाहीपूर्ण माना गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। विभागीय कार्रवाई के बाद प्रशासनिक हलकों में मामले को लेकर चर्चा बनी हुई है। सुनील साहू / शहबाज/ 29 मई 2026/ 07.00