क्षेत्रीय
30-May-2026
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- कोर्ट ने कहा- नहीं जा सकते इंग्लैंड रांची (ईएमएस)। झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी शराब कारोबारी नवीन केडिया को अदालत से बड़ा झटका लगा है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के विशेष न्यायाधीश ओंकार नाथ चौधरी की अदालत ने उनकी विदेश यात्रा की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज कर दिया। नवीन केडिया ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर आगामी 1 जून से 23 जुलाई तक इंग्लैंड जाने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में उन्होंने अपने बेटे के ग्रेजुएशन सेरेमनी (दीक्षांत समारोह) में शामिल होने के साथ-साथ कई अन्य व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया था। गौरतलब है कि नवीन केडिया फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर हैं। उन्हें एसीबी ने पिछले साल 11 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन पर झारखंड में कम गुणवत्ता वाली देसी शराब की आपूर्ति करने का मुख्य आरोप है। इस पूरे शराब घोटाला मामले में एसीबी की कार्रवाई 20 मई 2025 से लगातार जारी है, जिसमें निलंबित आईएएस विनय चौबे सहित दो दर्जन से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हालांकि, तय समय सीमा यानी 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं होने के कारण कई आरोपियों को डिफॉल्ट बेल (जमानत) मिल चुकी है। रामयश/ईएमएस 30 मई 2026