लेख
11-Jun-2026
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बाधित होते बच्चों के मौलिक अधिकार (विश्व बाल श्रम निषेध दिवस (12 जून) पर विशेष) बाल श्रम के खिलाफ हर साल 12 जून को ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस वर्ष 2002 में बाल श्रम को रोकने के लिए जागरूकता और सक्रियता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। इस वर्ष यह दिवस ‘बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड: बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, व्यस्कों के लिए सम्मानजनक काम’ थीम के साथ मनाया जा रहा है, जो बाल श्रम को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई और नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता का संचार करता है। बाल श्रम इतनी आसान समस्या नहीं है, जितनी लगती है। बच्चों को उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी प्रकार के काम में शामिल करने का कार्य है बाल श्रम, जो उनके मौलिक अधिकारों को बाधित करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार चौदह वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में या किसी खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम की समस्या केवल भारत तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह पूरे विश्व में प्रचलित है। यह समस्या अफ्रीका और भारत सहित कई अविकसित या विकासशील देशों में प्रमुख है। बाल श्रम एशिया में 22 फीसदी, अफ्रीका में 32 फीसदी, लैटिन अमेरिका में 17 फीसदी, अमेरिका, कनाडा, यूरोप और अन्य धनी देशों में 1 फीसदी है। जब हम किसी रेस्तरां, टी-स्टॉल, होटल, कारखानों अथवा चूड़ी उद्योग में जाते हैं तो हम वहां 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आसानी से काम करते हुए देख सकते हैं। सुबह-सुबह घर-घर अखबार बांटना, सड़क किनारे जूते पॉलिश करना, कूड़े-कचरे के ढ़ेर में कागज-पॉलीथिन चुनना, 21वीं सदी में भी जब खेलने-कूदने और पढ़ने-लिखने की उम्र में लाखों बच्चों को ऐसे कार्यों के जरिये अपने परिवार के लिए आय जुटाते देखते हैं तो बहुत दुख होता है। इसके अलावा बीड़ी उद्योग, कालीन उद्योग, कांच, पीतल, ज्वैलरी उद्योग सहित कई अन्य खतरनाक काम-धंधों में भी मासूम बचपन हाड़-तोड़ मेहनत करते देखा जाता है। बाल श्रम न केवल उन्हें उनकी आवश्यक शिक्षा से वंचित कर रहा है बल्कि जिस अस्वच्छ वातावरण के तहत वे काम कर रहे हैं, वहां तरह-तरह की बीमारियां होने की संभावना भी कई गुना ज्यादा रहती है। ऐसे माहौल में काम करने वाले बच्चों को सांस की बीमारी, त्वचा रोग, दमा, टीबी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कैंसर, कुपोषण, समय से पहले बुढ़ापा इत्यादि कुछ घातक बीमारियां होने की संभावना बढ़ने के अलावा यह समस्या राष्ट्र की प्रगति और विकास के मार्ग में एक बड़ी बाधा के रूप में उभरती है। दरअसल देश की युवा पीढ़ी के कंधों पर ही देश को विकास के पथ पर अग्रसर करने की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बालश्रम जैसी समस्या के कारण वही प्रभावित होती है तो राष्ट्र के विकास की रफ्तार प्रभावित होना भी तय है। बाल श्रम की प्रथा के पीछे कई कारण हैं लेकिन इस मुद्दे की महत्वपूर्ण रीढ़ गरीबी ही है। जब कोई परिवार पानी, भोजन, शिक्षा इत्यादि अपनी मूलभूत दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता तो कई बार ऐसे कुछ परिवार अपनी इन जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने छोटे-छोटे मासूम बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजने के विकल्प का चयन करते हैं और ऐसे ही कुछ परिवार बाल तस्करों के शिकंजे में फंस जाते हैं तथा कुछ हजार रुपयों के लिए अपने जिगर के टुकड़े को उनके हवाले कर देते हैं। निरक्षरता दर में वृद्धि, बड़े पैमाने पर विस्थापन इत्यादि के पीछे संचालित कारक गरीबी ही है। गरीबी के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी, निरक्षरता, मौलिक अधिकारों और 1986 के बाल श्रम अधिनियम के बारे में सीमित ज्ञान, ये सभी कारक भी बाल श्रम की समस्या को विकराल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कारक न केवल बच्चों को उनके मौलिक अधिकारों और बचपन से वंचित कर रहे हैं बल्कि देश को अंधकारमय भविष्य की ओर धकेलने में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बहरहाल, बाल श्रम जैसी गंभीर और बहुआयामी समस्या का स्थायी समाधान केवल कानून बनाने से संभव नहीं है। इसके लिए सबसे पहले उस मूल कारण पर प्रहार करना होगा, जो इस समस्या को जन्म देता है और वह है गरीबी। जब परिवार अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ होते हैं, तब बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम पर भेजना उनकी मजबूरी बन जाता है। इसलिए सरकार को ऐसी नीतियां अपनानी होंगी, जो गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करें। रोजगार सृजन, कौशल विकास, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विस्तार और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। साथ ही, बाल श्रम से संबंधित मौजूदा कानूनों और नीतियों की समीक्षा कर उनमें मौजूद कमियों को दूर करना भी आवश्यक है। कानून तभी प्रभावी साबित होंगे, जब उनका कठोरता और पारदर्शिता के साथ पालन कराया जाए। बाल श्रमिकों को रोजगार देने वाले व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ त्वरित एवं सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। निरीक्षण तंत्र को मजबूत बनाकर असंगठित क्षेत्रों में भी प्रभावी निगरानी स्थापित करनी होगी। बाल श्रम उन्मूलन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। यदि हम अपने आसपास किसी बच्चे को मजदूरी करते देखें तो इसे सामान्य घटना मानकर अनदेखा न करें बल्कि तुरंत पुलिस, श्रम विभाग या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया को भी व्यापक जागरूकता अभियान चलाने चाहिए ताकि लोगों को बाल श्रम के दुष्परिणामों और बच्चों के अधिकारों के बारे में जानकारी मिल सके। जब सरकार, समाज और नागरिक मिलकर साझा संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे, तभी बाल श्रम मुक्त और बच्चों के अनुकूल भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। (लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं) ईएमएस / 11 जून 26