12-Jun-2026
...


- डीजे-आतिशबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध रायपुर(ईएमएस)। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज ने मोहर्रम, उर्स और अन्य धार्मिक आयोजनों को लेकर महत्वपूर्ण अपील एवं निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने प्रदेश की सभी ताजिया कमेटियों, दरगाह कमेटियों, उर्स कमेटियों, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों से स्पष्ट रूप से कहा है कि सभी धार्मिक कार्यक्रम कुरआन, हदीस और शरीअत के अनुसार ही आयोजित किए जाएं। जारी आदेश में वक्फ बोर्ड ने यह साफ किया है कि मोहर्रम, उर्स और अन्य मजहबी आयोजनों के दौरान डीजे, धुमाल, बैंड-बाजा, नाच-गाना, आतिशबाजी तथा किसी भी प्रकार की गैर-शरई गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी। बोर्ड ने कहा है कि धार्मिक आयोजनों की गरिमा, पवित्रता और अनुशासन बनाए रखना सभी संबंधित समितियों की जिम्मेदारी है। वक्फ बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि किसी जुलूस, उर्स या धार्मिक कार्यक्रम में इन प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित समिति और जिम्मेदार पदाधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें समिति की मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई भी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन की स्थिति में संबंधित समिति और इंतेजामिया पर अधिकतम 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बोर्ड ने सभी आयोजकों से अपील की है कि वे कार्यक्रमों को पूरी शांति, अनुशासन और धार्मिक मर्यादा के साथ संपन्न कराएं तथा किसी भी प्रकार के विवाद या अनुचित गतिविधियों से दूर रहें। अपने संदेश में वक्फ बोर्ड ने प्रदेश के मुस्लिम समाज से हजरत इमाम हुसैन और शहीद-ए-कर्बला की कुर्बानियों को याद करते हुए मोहर्रम को सादगी, इबादत, सब्र और अच्छे आचरण के साथ मनाने की अपील की है। साथ ही सभी मस्जिदों के इमाम साहबान, मुतवल्लियान और इंतेजामिया कमेटियों को निर्देश दिया गया है कि इस आदेश को जुमे की नमाज से पहले पढ़कर सुनाया जाए और मस्जिदों के नोटिस बोर्ड पर भी अनिवार्य रूप से चस्पा किया जाए, ताकि अधिक से अधिक लोग इन दिशा-निर्देशों से अवगत हो सकें। सत्यप्रकाश(ईएमएस)12 जून 2026