जबलपुर, (ईएमएस)। अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह के निर्देशानुसार आज शनिवार को गोरखपुर अनुविभाग के अंतर्गत ग्राम दलपतपुर स्थित एक अवैध कॉलोनी में निर्मित सड़क, नाली एवं अन्य अवैध संरचनाओं को जिला प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। संबंधित कॉलोनाइजर श्री गुरूजी कंस्ट्रक्शन को पूर्व में विधिवत नोटिस जारी कर अवैध रूप से निर्मित संरचनाओं को स्वयं हटाने का अवसर प्रदान किया गया था।निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किए जाने पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोरखपुर अनुराग सिंह के आदेश पर तहसीलदार गोरखपुर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अतिरिक्त तहसीलदार गोरखपुर, थाना प्रभारी भेड़ाघाट, नगर निगम की टीम एवं राजस्व अमले की उपस्थिति में जेसीबी एवं अन्य संसाधनों की सहायता से यह कार्रवाई संपादित की गई। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी गोरखपुर ने स्पष्ट किया है कि अनुविभाग क्षेत्र में विकसित की जा रही समस्त अवैध कॉलोनियों के विरुद्ध इसी प्रकार कठोर कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से निर्मित सड़क, नाली, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर किए गए अतिक्रमण एवं अन्य संरचनाओं को उनकी मूल स्थिति में वापस लाने हेतु नियमानुसार हटाया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले कॉलोनाइजरों के विरुद्ध सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष वैधानिक कार्रवाई हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए जाएंगे। आवश्यकतानुसार संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने, कॉलोनी विकास से संबंधित अवैध गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने, शासन के प्रचलित नियमों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई करने तथा अन्य वैधानिक कार्यवाहियां भी सुनिश्चित की जाएंगी। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोरखपुर ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूखंड अथवा कॉलोनी में निवेश करने से पूर्व उसकी वैधानिक स्थिति, कॉलोनाइजर लाइसेंस, विकास अनुज्ञा एवं अन्य आवश्यक अनुमतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। अवैध कॉलोनियों में निवेश करने से भविष्य में गंभीर कानूनी एवं व्यावहारिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।