क्षेत्रीय
13-Jun-2026


भोपाल(ईएमएस)। थाना हनुमानगंज क्षेत्र अंतर्गत काजी केंप निवासी बदमाश नोमान उर्फ लाला पिता मोह. इरफान उम्र 23 साल निवासी म.न. 199 गली न. 03 काजी केंप बैरसिया रोड थाना हनुमानगंज भोपाल का आपराधिक पृव्रत्त‍ि का होने तथा आरोपी के विरूद्ध कई गंभीर प्रकरण दर्ज होने से आरोपी की आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस आयुक्त द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के अंतर्गत आरोपी को जिला भोपाल एवं उससे लगे अन्य जिले विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ एवं नर्मदापुरम की राजस्व सीमाओं से 01 वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किए जाने का आदेश दिनांक 16.03.2026 को पारित किया गया था। उक्त जिला बदर आदेश आरोपी को विधिवत तामील कराकर भोपाल जिले से बाहर किया गया था। शहर में बढ़ती आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने एवं बदमाशों की सतत चेकिंग हेतु पुलिस आयुक्त संजय कुमार सिंह द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विशेष टीम गठित की गई। पुलिस कार्यवाही :- थाना गौतम नगर पुलिस टीम द्वारा बदमाशों की सघन चेकिंग के दौरान आरिफ नगर नए बस स्टैंड के पास से आरोपी नोमान उर्फ लाला पिता मोह. इरफान उम्र 23 साल निवासी म.न. 199 गली न. 03 काजी केंप बैरसिया रोड थाना हनुमानगंज भोपाल को अवैध छुरी सहित गिरफ्तार किया गया। आरोपी के कब्जे से एक छुरी बरामद की गई। आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट एवं जिला बदर आदेश उल्लंघन के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आरोपी नोमान उर्फ लाला पिता मोह. इरफान उम्र 23 साल निवासी म.न. 199 गली न. 03 काजी केंप बैरसिया रोड थाना हनुमानगंज भोपाल के विरुद्ध कुल 19 अपराध पंजीबद्ध हैं आरोपी थाना हनुमानंगज का सूची बद्ध गुण्डा है। सराहनीय कार्य :- उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह ठाकुर के निर्देशन में सउनि जुबेर अहमद खान, आरक्षक 577 शहदाब, आरक्षक 2317 राकेश ठाकुर का विशेष योगदान रहा। जुनैद / हरि / 13 जून, 2026