राज्य
16-Jun-2026
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इन्दौर (ईएमएस) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इन्दौर में जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की युगलपीठ के समक्ष एक जनहित याचिका पर सुनवाई दौरान उज्जैन नगर निगम ने 20 से ज्यादा निर्माण हटाने की रिपोर्ट पेश की है। यह जनहित याचिका उज्जैन निवासी सत्यनारायण द्वारा 2028 में होने वाले सिंहस्थ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच शिप्रा नदी के 200 मीटर क्षेत्र में अवैध निर्माणों को लेकर दायर की गई है। जिसमें आरोप लगाया गया है कि मास्टर प्लान के प्रावधानों के बावजूद न सिर्फ अतिक्रमण हो रहे हैं, बल्कि नदी के आसपास बड़े पैमाने पर निर्माण भी हो रहे हैं। कोर्ट ने तट से 100 मीटर के दायरे में होने वाले निर्माण को तो इजाजत के योग्य माना, लेकिन 100 से 200 मीटर के निर्माण को लेकर शंका जाहिर की है। एडवोकेट बलदीप सिंह गांधी के अनुसार याचिका पर पूर्व सुनवाई दौरान कोर्ट ने नगर निगम और राज्य शासन को निर्देशित किया था कि शिप्रा नदी के 200 मीटर क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों पर कार्रवाई कर समयबद्ध स्टेटस रिपोर्ट पेश करें। कोर्ट के निर्देशानुसार कल सुनवाई दौरान उज्जैन नगर निगम ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें 20 अतिक्रमण हटाने की जानकारी कोर्ट को दी। वहीं राज्य सरकार ने रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा तो कोर्ट ने समय दे याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख नियत करने के निर्देश दिए। याचिका पर सुनवाई कल हो सकती है। आनंद पुरोहित/ 16 जून 2026