राज्य
26-Mar-2023


नई दिल्ली (ईएमएस)। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी की सजा पर यह कहते हुए रोक लगा दी कि लड़की अपने आप को बालिग बताकर अपनी मर्जी से लड़के के साथ गई थी। जस्टिस जसमीत सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि लड़की 17 साल चार महीने की थी जब वह एक व्यक्ति के साथ चली गयी थी। इसके बाद दोनों का एक बच्चा हुआ जो लड़की के पास है। हाई कोर्ट उस व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसने अपनी दोषसिद्धि और 12 साल की सजा को चुनौती दी है। अदालत ने अपील पर सुनवाई चलने के दौरान कुछ शर्तों के साथ अपीलकर्ता की सजा निलंबित कर दी। अदालत ने शर्त लगायी है कि दोषी व्यक्ति लड़की की मर्जी के बिना उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी में दखल नहीं देगा। लड़की ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष दर्ज कराए अपने बयान में कहा कि वह अपनी मर्जी से लड़के के साथ गयी थी। साथ ही वह उससे प्यार करती थी और उसे जमानत पर रिहा किया जाए। अजीत झा/देवेंद्र/नई दिल्ली/ईएमएस/26/मार्च/2023