राष्ट्रीय
18-Sep-2023
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रांची (ईएमएस)। ईडी की पूछताछ के खिलाफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया। उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में अपील करेंगे और ईडी की कार्रवाई पर रोक की मांग करेंगे। ईडी के दूसरे सम्मन के बाद मुख्यमंत्री हेमन सोरेन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। ईडी ने अब चौथा समन भेजकर उन्हें 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया है।