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28-Nov-2023
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नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत में पाकिस्तानी कलाकारों और अभिनेता के काम करने पर पूरी तरह बैन लगाने की मांग वाली अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इतना ही नहीं अदालत ने याची को नसीहत देकर कहा कि इतनी छोटी सोच भी नहीं रखनी चाहिए। जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने कहा कि हम बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले में कोई दखल नहीं देना चाहते। उच्च न्यायालय ने फैज अनवर कुरैशी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम करने का मौका न दिया जाए। कुरैशी खुद को सिने कर्मचारी बताते हैं। बेंच ने कहा कि आपको इस मांग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए। इतनी संकुचित सोच भी नहीं रखनी चाहिए। यही नहीं शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट की ओर से की गई उन टिप्पणियों को भी निकालने से इंकार कर दिया, जो उसने याची पर की थीं। याचिकाकर्ता ने मांग की थी कि अदालत केंद्र सरकार को आदेश दे कि वह नागरिकों, कंपनियों और एसोसिएशन को आदेश जारी करे कि पाकिस्तान के कलाकारों को किसी भी तरह का काम नहीं देना है। उन्होंने कहा था कि बड़ी संख्या में गीतकार, अभिनेता, सिंगर और तकनीकी सहित तमाम लोग एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, जो पाकिस्तान के हैं और यहां पैसे कमा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पहले उच्च न्यायालय ने भी इस अर्जी को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि इस तरह की मांग करना तब पिछड़ापन है। सांस्कृतिक सौहार्द, एकता और शांति को बढ़ावा देने से यह रोकने वाला कदम है। बेंच ने कहा था कि यदि आप देशभक्त हैं, तब इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे देशों और खासतौर पर पड़ोस के लोगों से आप नफरत करें। बेंच ने कहा था कि सच्चा देशभक्त वह होता है, जो निस्वार्थ भावना से काम करता है। यदि कोई आदमी दिल से अच्छाहै, तब वह देश में शांति, सौहार्द जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देगा। इसमें तब देश की सीमाएं भी नहीं देखनी चाहिए।