क्षेत्रीय
26-Apr-2024


भिंड ( ईएमएस ) | द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजीव सिंघल के न्यायालय ने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को दोषी माना है। इन तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। जानकारी के अनुसार ऊमरी थाना क्षेत्र के अकोड़ा में 24 जुलाई 2017 को उम्मेद सिंह की हत्या की गई थी। इसके अलावा अरविंद शर्मा पर जान से मारने की नियत से हमला किया। साथ ही, छोटे व जीतू यादव के साथ मारपीट की। इसमें तीन आरोपी नरेंद्र पुत्र श्रीकृष्ण शर्मा उम्र 25 साल, भूरे उर्फ नीलाम्बर पुत्र मुलायम श्रीवास उम्र 29 साल व मोहित उर्फ श्याम सुंदर शर्मा पुत्र श्रीकृष्ण उम्र 24 साल के खिलाफ मामला दर्ज किया था। न्यायालय ने इस मामले में तीनों आरोपियों को दोषी माना है। इसके बाद इन्हें हत्या समेत अन्य धाराओं में सजा सुनाई।