नई दिल्ली (ईएमएस)। जब कभी शराब पीने का मन होता है,तब सीधे दुकान पर जाकर खरीद लाते हैं, या फिर किसी बार-पब में जाकर पीते हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं जिस तरह से शराब बेचने वाले व्यापारियों को एक लाइसेंस की जरुरत होती है, ये लाइसेंस लेने के बाद आप कहीं भी जाकर शराब खरीद सकते हैं और शराब पी सकते हैं। हम इस रिपोर्ट में आपको इस लाइसेंस के बारे में बात रहे है। क्या है ये लाइसेंस? दरअसल, केंद्र सरकार की ओर से उन लोगों को लाइसेंस दिया जाता है, जो शराब खरीदते हैं, शराब लेकर ट्रैवल करते हैं या फिर पीते हैं। इस लाइसेंस को ऑल इंडिया लिकर परमिट कहते है। ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज है, लाइसेंस लेने के बाद आप शराब पीने से जुड़े कानूनी मुद्दों से बच सकते हैं। जब बड़ी संख्या में एक साथ शराब पीने वालों पर कार्रवाई होती है, तब इस परमिट की मांग होती है। बता दें कि हर राज्य में ऑल इंडिया लिकर परमिट को लेकर अलग नियम है। जैसे महाराष्ट्र में शराब कंज्यूम के लिए भी लाइसेंस चाहिए, लेकिन दिल्ली में ऐसा नहीं है। अगर कोई पार्टी, शादी में शराब पीते हैं, तब परमिट की सलाह दी जाती है। क्यों बनवा लेना चाहिए? ऑल इंडिया लिकर परमिट शराब की खरीद और शराब को कंज्यूम को वैध बनाता है। अगर कोई शराब पीने से जुड़े कानूनी मामले में फंसता है, तब ये परमिट उनके लिए काफी मददगार होता है। कौन बनवा सकता है? भारत में हर राज्य में अपने हिसाब से शराब परमिट को लेकर नियम है। हर राज्य की लिकर पॉलिसी अलग होती है। आप अपने स्टेट के नियमों के हिसाब से शराब का परमिट बनवा सकते हैं। वैसे भारत में शराब पीने की न्यूनतम उम्र 18 से 25 साल तक है, इसके बाद इतनी उम्र से बड़े लोग ये लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन, कई राज्यों में शराब पर प्रतिबंध है, जिसमें बिहार, गुजरात, मिजोरम आदि राज्य शामिल है। कितनी लगती है फीस? ये फीस हर राज्य में अलग-अलग हो सकती है। कई राज्यों में एक या दो साल के लिए लाइसेंस बनता है, तब कुछ राज्यों में लाइफटाइम लाइसेंस की भी जरूरत होती है। महाराष्ट्र में एक साल के लिए करीब 900 रुपये फीस देनी होती है, जबकि लाइफटाइम लाइसेंस के लिए करीब 2000 रुपये देने होते हैं। ये अलग अलग राज्य में अलग हो सकती है। आशीष/ईएमएस 12 सितंबर 2024