राज्य
12-Jan-2025


- विकास अनुज्ञा के नियमों में बदलाव भोपाल (ईएमएस)। मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 में संशोधन लेकर आ रही है। इस संशोधन में भूमि स्वामित्व के नियमों में परिवर्तन किया जाना है। विकास अनुज्ञा के नियमों में भी बदलाव किया जाना है। जल्द ही संशोधन को मंत्रिमंडल की समिति की बैठक में रखा जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार विकास अनुज्ञा में भूमि के स्वामित्व में परिवर्तन करने के लिए निर्धारित शुल्क लिया जाएगा। वर्तमान भूमि स्वामी के नाम पर अनुज्ञा जारी की जाएगी। दोबारा अनुज्ञा लेने की जरूरत नहीं होगी। रेलवे लाइन से 30 मीटर की दूरी पर यदि रेलवे से सहमति होगी, तो ऐसे स्थान पर विकास अनुज्ञा जारी किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। विकास अनुज्ञा में 425 वर्ग मीटर के स्थान पर 200 वर्ग मीटर के भूखंडों के नियमों में बदलाव किया जाएगा। अनुज्ञा की स्वीकृति में भवन निर्माण की ऊंचाई बढाकर पार्किंग क्षेत्र की अनुमति दी जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नियमों में जो परिवर्तन किया जाना है। इसका प्रारूप जारी कर दिया गया है। विभाग ने 23 जनवरी तक दावे और आपत्ति बुलाई है। इसकी सुनवाई के बाद इसे जल्द ही लागू किया जाएगा। एसजे / 12 जनवरी 25