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02-May-2025
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नई दिल्ली,(ईएमएस)। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। कोर्ट में मामले की दूसरी सुनवाई हुई थी। स्पेशल जज विशाल गोगने ने कहा किसी भी स्तर पर बात सुने जाने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई में जान डालता है। मामले की अगली सुनवाई अब 8 मई को होगी। 25 अप्रैल को कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आरोपियों का पक्ष सुने बिना हम नोटिस जारी नहीं कर सकते हैं। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी की याचिका पर 25 अप्रैल को पहली सुनवाई की थी। उन्होंने कहा कि ईडी की चार्जशीट में कुछ दस्तावेज गायब हैं। उन दस्तावेजों को दाखिल करें। उसके बाद नोटिस जारी करने पर फैसला करेंगे। ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार और एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में 9 अप्रैल को पहली चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को आरोपी बनाया था। ईडी ने कोर्ट को बताया था कि हमारी तरफ से कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है। संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। हम नहीं चाहते कि आदेश जारी करने में ज्यादा वक्त लगे। इसलिए कोर्ट को नोटिस जारी करना चाहिए। इस पर जज ने कहा कि जब तक कोर्ट इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाता कि नोटिस की जरूरत है, हम कोई आदेश नहीं देंगे। आदेश जारी करने से पहले यह देखना होता है कि उसमें कोई कमी तो नहीं है। इससे पहले 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई थी। ईडी ने दिल्ली के हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा (ईस्ट) और लखनऊ के विशेश्वर नाथ रोड स्थित एजेएल की बिल्डिंग पर नोटिस चिपकाए गए थे। 661 करोड़ की इन अचल संपत्तियों के अलावा एजेएल के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को ईडी ने नवंबर 2023 में अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने के लिए कुर्क किया था। सिराज/ईएमएस 02मई25