नर्मदापुरम(ईएमएस)। मध्यप्रदेश शासन मुख्य सचिव अनुराग जैन की अध्यक्षता में रविवार को सभी जिलों के कलेक्टर्स, पुलिस अधीक्षक तथा जिला होमगार्ड कमांडेंट कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सिविल डिफेंस अधिनियम-1968 एवं सिविल डिफेंस रेग्यूलेशन-1968 अंतर्गत नागरिक सुरक्षा हेतु स्वयंसेवकों का नामांकन,भर्ती के संबंध में समीक्षा बैठक ली गई। जिससे नागरिक सुरक्षा के आपातकालीन एवं आपदा प्रबंधन के समय इनका उपयोग एवं उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि वर्तमान आकस्मिक परिस्थितियों को देखते हुए गृह विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वयंसेवकों के नामांकन के निर्देश दिये गए है। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया है कि कम से कम प्रत्येक ग्राम पंचायत से दो स्वयंसेवकों, प्रत्येक नगरीय निकाय के वार्डों से 2 से 5 स्वयंसेवकों की भर्ती सुनिश्चित करवाई जावे, जिससे जिलों के सभी क्षेत्रों में स्वयंसेवक उपलब्ध रह सकें।श्री जैन ने कहा कि स्वयंसेवकों की भर्ती के दौरान यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। स्वयंसेवकों की भर्ती के लिए प्रपत्र में जानकारी अद्यतन कर शान द्वारा निर्धारित किए गए पोर्टल पर अपलोड की जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान समस्त जिलों के कलेक्टर्स को मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश में चिन्हित पांच जिलों के अतिरिक्त अन्य जिलों में भी मॉक ड्रिल करवाई जाना प्रस्तावित है। उन्होंने ड्रोन संचालन से संबंधित शासन की एडवाइजरी को भी जिला कलेक्टर्स अक्षरशः पालन करवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि संवेदनशीलता के आधार पर रेड, येलो एवं ग्रीन भागो में जिले को विभक्त कर ड्रोन संचालन की समीक्षा की जाए। सभी जिले डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास अप टू डेट रखें। राजीव अग्रवाल, 12 मई, 2025