मुंबई, (ईएमएस)। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह से जुड़े रियाज भाटी को मुंबई सेशन कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। विशेष मकोका कोर्ट ने जबरन वसूली के एक मामले में रियाज भाटी को बरी कर दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज किए गए गवाहों के बयान अस्पष्ट, सुनी-सुनाई बातें हैं और पेश किए गए सबूत कमजोर हैं। आपको बता दें कि मुंबई के वर्सोवा पुलिस थाने में 2022 में हुए जबरन वसूली के एक मामले में मुंबई सेशन कोर्ट ने दाऊद के करीबी रियाज भाटी और छोटा शकील के रिश्तेदार सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट को पहले ही जमानत दे दी थी। उसके बाद रियाज भाटी ने इस मामले में बरी करने की अर्जी दी थी। मकोका कोर्ट के विशेष जज चकोर बाविस्कर के समक्ष इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने रियाज भाटी को बड़ी राहत दी है। मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता का कैटरिंग का कारोबार है। रियाज भाटी और कुरैशी दोनों ने शिकायतकर्ता को एक जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित किया था। उस पार्टी में, शिकायतकर्ता से 62 लाख रुपये की फिरौती मांगी गई थी। इस मामले में रियाज भाटी और एक अन्य व्यक्ति को आरोपित किया गया था। इस मामले में जमानत मिलने के बाद, रियाज भाटी ने बरी होने के लिए अदालत में आवेदन किया था। उसके खिलाफ कोई भी अपराध प्रथम दृष्टया साबित नहीं हुआ है। रियाज भाटी के वकीलों ने अदालत में यह भी दावा किया कि इस मामले में उनपर झूठा आरोप लगाया गया है। सूत्रों ने बताया है कि आख़िरकार अदालत ने सबूतों के अभाव में अपने फैसले में यह स्पष्ट कर दिया है। संजय/संतोष झा- १४ मई/२०२५/ईएमएस