भिंड ( ईएमएस ) | नवदुर्गा में कन्या भोज में शामिल होकर लौट रही एक 6 साल की नाबालिग के साथ आरोपी ने छेड़छाड़ कर दी। इस मामले में पॉक्सो एक्ट में दर्ज प्रकरण की सुनवाई करते हुए सप्तम अपर सत्र विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि 23 अक्टूबर 2023 को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में एक 6 साल की नाबालिग बच्ची कन्या भोज में शामिल होकर लौट रही थी। तभी रास्ते में आरोपी पंकज पुत्र बटेश्वरीदयाल शर्मा उसे लालच देकर मकान के अंदर ले गया। यहां आरोपी ने अपने घर के अंदर नाबालिग से छेड़छाड़ कर दी। घटना के बाद बच्ची को आरोपी धमकाया। नाबालिग बच्ची ने इस बात की जानकारी घर पहुंचकर अपनी मां और दादी को दी। जिसके बाद परिजन उसे लेकर कोतवाली थाना पहुंचे। यहां पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी पंकज के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच करते हुए गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा उक्त प्रकरण सप्तम अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो के सामने प्रस्तुत किया। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्य और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पंकज शर्मा को आरोपी माना।