16-May-2025


हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ का आदेश जबलपुर, (ईएमएस)। कृषि अनुसंधान परिषद (आय सीएआर) के अनुमति बगैर ही रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में शुरु किए गए, कृषि पाठ्यक्रमों के खिलाफ डॉ. पीजी नाजपांडे द्वारा दायर जनहित याचिका पर मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमारा कैत तथा न्यायमूर्ति विवेक जैन ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री के निर्देश दिए हैं कि इंदौर खंडपीठ में दायर याचिका को जबलपुर में बुलाकर दोनों की सुनवाई एक साथ हो, दोनों याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई 16 जून से होगी| इसके पूर्व में याचिकाकर्ता की ओर से एड. सुरेंद्र वर्मा ने दो दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, जिसमें एक में सूचना के अधिकार के तहत स्वयं रादुविवि ने जानकारी दी है कि विवि में कृषि या पशु विभाग नहीं है| दूसरा दस्तावेज यह प्रस्तुत किया था, जिसमें निर्देश है कि कृषि संबंधी कोई भी कार्य केवल कृषि विभाग ही करेगा| हाईकोर्ट ने दोनों दस्तावेजों पर रादुविवि तथा शासन से जवाब मांगा| अनावेदकों ने जवाब प्रस्तुत करने हेतु समय मांगा है| हाईकोर्ट सभी पक्षों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें| सुनील साहू / मोनिका / 16 मई 2025/ 04.37