नेशनल हेराल्ड मामले में हुई सुनवाई, अब अगली सुनवाई जुलाई में नई दिल्ली,(ईएमएस)। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप-पत्र पर सुनवाई के दौरान ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट से कहा कि अनुसूचित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ट्रिगर है और यह अपराध की गतिविधि हो सकती है, लेकिन कंपनी की हर गतिविधि मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो सकती। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान ईडी से पूछा कि क्या ये शेयर अनुसूचित अपराधों से उत्पन्न है? कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसी को कुछ चीजों को अपराध की आय के रूप में पहचानना होगा। कोर्ट ने पूछा क्या मनी लॉन्ड्रिंग की कार्यवाही के उद्देश्य के लिए शेयर, संपत्ति और किराए अपराध की आय बने रहेंगे? अदालत ने यह टिप्पणी और सवाल तब किए जब ईडी ने कहा कि यंग इंडियन के पास आरोपितों के लाभ के लिए जारी रखने के अलावा कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं थी। ईडी ने कहा शेयर, संपत्ति और किराया अपराध की आय है, जबकि विज्ञापन और ऋण को बाहर रखा गया। वहीं कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आपके पास फोरेंसिक ऑडिटर है? कोर्ट को यह देखना होगा कि कंपनियां कैसे काम करती हैं और शेयर जारी करने के लिए क्या स्वीकार्य तरीके हैं। इसके जवाब में ईडी ने कहा कि यह केवल अपराध की आय से प्राप्त संपत्ति से संबंधित हैं। एक बार शेयर जारी होने के बाद यह एक संपत्ति है। यंग इंडियन को एजेएल के शेयर जारी करना अपराध है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने 15 अप्रैल को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य के विरुद्ध आरोप-पत्र दाखिल किया था। कोर्ट इस मामले में 2 जुलाई से 8 जुलाई तक प्रतिदिन सुनवाई करेगी। मामले में ईडी के साथ अन्य आरोपितों की जिरह सुनी जाएगी। कोर्ट ने यह आदेश तब दिया जब प्रतिवादियों ने रिकॉर्ड की जांच के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की थी। हालांकि, ईडी ने इसका विरोध किया। सिराज/ईएमएस 21मई25 -------------------------------