आरोपों की जांच करने एसआईटी गठित करने हाईकोर्ट के निर्देश जबलपुर, (ईएमएस)। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय (रादुविवि) के कुलगुरु प्रो. राजेश कुमार वर्मा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है| एक महिला अधिकारी के साथ अभद्रता के आरोपों में घिरे कुलगुरु के खिलाफ महिला कर्मचारी की याचिका पर हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने जबलपुर कलेक्टर द्वारा कराई गई दो जांचों पर सवालिया निशान लगाते हुए अब जांच को तीन आई पी एस अधिकारियों वाली एसआईटी को सौंपने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मामलें की सुनवाई के बाद पूर्व में प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर असंतोष जताते हुए कहा कि मामलें की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपना उचित होगा, लिहाजा कोर्ट ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मध्य प्रदेश को तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को शामिल कर स्पेशल इंवेस्टीगेशन टीम (एसआईटी) गठित करने के निर्देश दिए है। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य को देखते हुए कि अधिकारियों द्वारा की गई दो बार की जांच उचित नहीं पाई गई, जिससे आरडीवीवी के सर्वोच्च अधिकारी के खिलाफ एक महिला कर्मचारी द्वारा की गई संवेदनशील शिकायत की जांच करने वाली समितियों की कार्यप्रणाली संदेहास्पद है। कोर्ट ने कहा कि एसआईटी में एक महिला अधिकारी भी कम से कम पुलिस अधीक्षक रैंक की शामिल होनी चाहिए, साथ ही तीनों अधिकारी जिले के बाहर से एसआईटी में रखे जाए| कोर्ट ने साफ किया है कि एसआईटी का गठन अनिवार्य रूप से 3 दिनों के भीतर करें और जिसका नेतृत्व पुलिस महानिरीक्षक (आईजी रैंक) के अधिकारी करें| एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उल्लेखनीय है कि गत सोमवार को कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि यदि कलेक्टर का जवाब संतोषप्रद नहीं रहा तो कोर्ट इस मामले की जांच किसी और एजेन्सी को सौंपने बाध्य होगी। सुनवाई के दौरान कुलगुरु की ओर से कहा गया कि इस मामले की खबरें मीडिया में लगातार आने के कारण कुलगुरु की छवि धूमिल हो रही है। लिहाजा, मीडिया को इन खबरों का प्रकाशन करने से रोका जाए। लेकिन कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इंकार कर दिया था। गौरतलब है कि महिला कर्मचारी ने कुलगुरु प्रो. वर्मा पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाते हुए यह याचिका दाखिल की है। पूर्व में हाईकोर्ट के आदेश पर 6 सदस्यीय जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की थी। इस रिपोर्ट पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि घटना कुलगुरु के कमरे में 21 नवम्बर 2024 को हुई। पूरी घटना सीसीटीवी में दर्ज हुई। यह पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे पर आधारित है, जिसके बारे में रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं है सुनील साहू / मोनिका / 21 मई 2025/ 05.47