राष्ट्रीय
04-Jun-2025


अजमेर,(ईएमएस)। अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने बिजयनगर रेप-ब्लैकमेल कांड में धर्मांतरण गैंग की मुख्य कड़ी पूर्व पार्षद हकीम कुरैशी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पॉक्सो कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि नाबालिग लड़की पर रोजा रखने और कलमा पढ़ने का दबाव बनाना, उनकी पसंद के कपड़े पहनने और आरोपियों के साथ जाने को मजबूर करना गंभीर प्रकृति का अपराध है। कोर्ट ने कहा कि हकीम कुरैशी ने पीड़िता को डरा-धमकाकर आरोपी सोहेल मंसूरी के साथ भेजने का षड्यंत्र रचा था। आरोपी ने कहा था कि पीड़िता के 18 साल की होने पर सोहेल लड़की को भगाकर निकाह कर लेगा। उस पर हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने के लिए भी दबाव बनाया गया। पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक (सरकारी वकील) प्रशांत यादव ने बताया- 5 अन्य आरोपियों ने भी जमानत याचिकाएं दायर की हैं। इनमें तीन नाबालिग और दो बालिग हैं। इन सभी की सुनवाई के लिए अलग-अलग तारीखें तय की गई हैं। एक नाबालिग आरोपी की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होगी। आशीष दुबे / 04 जून 2025