1 साल की सजा, 1,41,000 की कोर्ट फीस भोपाल (ईएमएस)। भोपाल जिला न्यायालय ने 45 लाख रुपए के चेक बाउंस के मामले में अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। आरोपी को 69 लाख 67000 का भुगतान करने का आदेश अदालत ने दिया है। आरोपी को 1 साल की सजा सुनाई गई है। आरोपी पर 1,41,000 कोर्ट फीस के रूप में जमा करने का आदेश सुनाया गया है। आरोपी एलके चौहान और फरियादी मुनिजा अकील के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था। जिसमें इंडस्ट्रियल स्टेट गोविंदपुरा का भूखंड बेचने का सौदा तय हुआ था। इसके लिए 46 लाख रुपए का भुगतान किया गया था। बाद में आरोपी ने भूखंड की रजिस्ट्री नहीं की। दोनों के बीच एग्रीमेंट रद्द हो गया। आरोपी ने 45 लाख रुपए का चेक दिया। जो बैंक से बिना भुगतान के बाउंस हो गया था। इसके बाद आरोपी को नोटिस दिया गया। उसने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद यह मामला न्यायालय में पेश हुआ था। एसजे/ 9 जून /2025
processing please wait...