राष्ट्रीय
26-Jun-2025
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- किसी बड़े खतरे या नेटवर्क की संभावना की जांच हेतु खुफिया एजेंसियों को भी किया गया सतर्क मुंबई, (ईएमएस)। मुंबई के सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक आईआईटी बॉम्बे के परिसर में 22 वर्षीय एक युवक द्वारा छात्र बनकर 14 दिनों से अवैध रूप से रहने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है। युवक की पहचान बिलाल अहमद फैयाज अहमद तेली (22, निवासी मंगलुरु, कर्नाटक) के रूप में हुई है। उसे 17 जून को परिसर की सुरक्षा टीम ने पकड़ लिया और पवई पुलिस को सौंप दिया। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि वह आईआईटी परिसर में कैसे घुसा और इतने लंबे समय तक कहां रह रहा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार आईआईटी बॉम्बे के सुरक्षा एवं सतर्कता विभाग की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार संस्थान के कर्मचारी राहुल दत्ताराम पाटिल (48) ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। घटना की रिपोर्ट सीआरईएसटी विभाग की अधिकारी शिल्पा कोटिक्कल ने 4 जून को दर्ज कराई थी। शिल्पा कोटिक्कल ने एक संदिग्ध युवक को अपने कार्यालय में घुसते देखा था। उस समय उन्होंने जब पूछताछ के लिए उसका पहचान पत्र मांगा तो वह भाग गया। इसके बाद कोटिक्कल ने सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध का चेहरा निकाला और उसे आईआईटी सुरक्षा टीम के साथ साझा किया। शुरुआती खोज के बावजूद वह नहीं मिला। वह परिसर में छिपा रहा। आखिरकार 17 जून को शाम 4 बजे कोटिक्कल ने उसे फिर से लेक्चर हॉल एलएच 101 में छात्रों के बीच बैठे देखा। इसके बाद सुरक्षा गार्ड किशोर कुंभार और श्याम घोडविंदे ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया। पुलिस को शक है कि युवक किसी गंभीर साजिश का हिस्सा हो सकता है। इसलिए पुलिस इस घटना को संभावित खतरे के नजरिए से देख रही है। पुलिस जांच कर रही है कि क्या वह किसी निगरानी या अन्य समन्वित गतिविधियों में शामिल है। पुलिस यह भी अनुमान लगा रही है कि वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है या किसी के निर्देश पर काम कर रहा हो सकता है। इस बीच पूछताछ के दौरान बिलाल तेली ने 2 जून से 7 जून और 10 जून से 17 जून तक कई छात्रावासों में रहने की बात कबूल की। किसी बाहरी व्यक्ति का दो सप्ताह तक कैंपस में खुलेआम घूमना, लेक्चर हॉल और हॉस्टल में घुसना गंभीर मामला है। इसलिए उसकी पृष्ठभूमि, उद्देश्य और वह किन लोगों के संपर्क में था, इसका पता लगाने के लिए गहन जांच की जा रही है। आईआईटी कैंपस से गिरफ्तार आरोपी को पवई स्थित आईआईटी कैंपस से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 329(3) और 329(4) के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और किसी बड़े खतरे या नेटवर्क की संभावना की जांच के लिए खुफिया एजेंसियों को भी सतर्क कर दिया गया है। प्रशासन फिलहाल बिलाल के अवैध प्रवेश के पीछे के उद्देश्य, वह किन लोगों के संपर्क में था और उसकी असल योजना क्या थी, इसकी जांच कर रहा है। संजय/संतोष झा- २६ जून/२०२५/ईएमएस