मुंबई(ईएमएस)। महाराष्ट्र में बीते साल हुए विधानसभा चुनाव में गड़बड़ियों को लेकर याचिका डाली गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट को मामला काफी गंभीर लगा, सोमवार को सुनवाई हुई… बुधवार फैसले की तारीख थी। पौने पांच बजे दो जजों की पीठ सुनवाई करने बैठी। मगर, पूरा मामला देखते ही आग बबूला हो गए। याचिकाकार्ता को जमकर कर फटकार लगाई और कहा कि ऐसे मामले कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। साथ ही टिप्पणी की कि इसे तो सरसरी तौर पर ही खारिज कर देनी चाहिए। इससे कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हो गया। ऐसे मामले केवल कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। शुक्र मनाइये कि हम आप पर कोई फाइन नहीं लगा रहे हैं- याचिका पर सुनवाई करते हुए जज बोले। दरअसल, हाइकोर्ट में याचिका डाली गई थी कि महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में शाम 6 बजे के बाद भी 74 लाख वोटिंग की गई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाते हुए पिटिशन रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा ही इस तरह की याचिका से कोर्ट का पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। हम ऐसे मामलों की लिस्टिंग तो करते भी नहीं हैं। शुक्र मनाइये कि कोर्ट आपके याचिकाकर्ता के ऊपर कोई फाइन नहीं लगा रहा। दरअसल, बीते साल विधानसभा चुनाव के दौरान वोटिंग में गड़बड़ियों पर चेतन अहीरे नाम के शक्स ने हाइकोर्ट में याचिका डाली थी। उसका आरोप था महाराष्ट्र विधान सभा चुनावों में शाम 6 बजे के बाद भी 74 लाख से ज्यादा वोटिंग हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिकर्ता अहीरे की तरफ से सीनियर वकील और वंचित बहुजन आघाडी पार्टी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर कोर्ट में केस लड़ रहे थे। मगर, कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए आंबेडकर से कहा कि शुक्र मनाइये कि आपके याचिकाकर्ता पर फाइन नहीं लगा रहे हैं। जस्टिस गिरीश एस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि याचिका को सरसरी तौर पर खारिज किया जाना चाहिए। इसलिए इसे खारिज किया जाता है। इस याचिका की सुनवाई में व्यावहारिक रूप से पूरा दिन लग गया है। ये याचिका केवल कोर्ट की समय की बर्बादी है और कुछ नहीं।’ हाईकोर्ट ने सोमवार को याचिका की स्वीकार्यता से संबंधित दलीलों पर सुनवाई की थी। बुधवार, 25 जून को आदेश पारित किया जाना था। याचिका में मांग की गई कि कोर्ट भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को निर्देश दे कि वह प्रत्येक मतदान केंद्र पर शाम 6 बजे के बाद वोटरों को दिए गए टोकन की सही संख्या और सभी निर्वाचन क्षेत्रों में दिए गए कुल टोकन का खुलासा करे। इसमें शाम 6 बजे के बाद डाले गए और डाले गए कुल वोटों की घोषणा करे। अंत में यह मांग की गई है कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) द्वारा घोषित परिणामों को मानदंडों और प्रक्रियागत खामियों का पालन न करने के कारण “अमान्य” घोषित किया जाए। वीरेंद्र/ईएमएस/26जून2025