27-Jun-2025


पटना, (ईएमएस)। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इस योजना का लाभ देने के लिए किसे एक परिवार माना जाए इसको लेकर सरकार ने अब स्थिति स्पष्ट कर दी है। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देश के अनुसार पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे परिवार हैं। वहीं अविवाहित व्यस्क जिनके माता-पिता जीवित नहीं है उन्हें भी एकल परिवार माना जाएगा। अविवाहित व्यस्क को भी पीएम योजना का लाभ दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ये बिहार सरकार का बड़ा फैसला है। सरकार लोगों की सुविधा का ख्याल रख रही है और उनकी समस्याओं का लगातार निदान कर रही है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परिवार को लेकर पहले स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसके कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो रही थी। इस को ध्यान में रखकर बिहार सरकार ने परिवार शब्द को परिभाषित किया है, जिससे सही ढंग से इस योजना का लाभ लोगों को मिल सके और किसी तरह का विवाद भी ना हो। कैबिनेट में भी इससे संबंधित स्वीकृति ली जा चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभुकों के चयन के लिए बिहार सरकार ने सर्वेक्षण कराया है। इसमें एक करोड़ चार लाख 90000 परिवारों की सूची बनी है। अब इस सूची का सत्यापन का कार्य किया जाना है। सूची के जांच के बाद नए सिरे से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर नई सूची तैयार होगी। उसके बाद ग्राम सभा में परिवारों की सूची पर सहमति ली जाएगी। ग्रामीण विकास विभाग की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कौन-कौन से परिवार योग्य नहीं माने जाएंगे इसका 11 मानक तय किया गया है। वैसे परिवार जिनके पास पक्का मकान हो, परिवार जिनके पास मोटरयुक्त तिपहिया-चौपहिया वाहन हो, जिनके पास मशीनी तिपहिया-चौपहिया कृषि उपकरण हो। 50 हजार या इससे अधिक लोन सीमा वाले किसान क्रेडिट कार्ड जिनके पास हो। हालांकि कुछ ऐसे परिवार भी योग्य नहीं होंगे जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी कर्मचारी हो। आयकर देने वाला परिवार हो, परिवार का कोई सदस्य 15000 से अधिक प्रतिमाह कमाता हो, सरकार के पास पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाला परिवार हो, व्यवसाय कर देने वाला परिवार हो, परिवार जिनके पास 2.5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमि हो. परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक असिंचित भूमि हो। संतोष झा- २७ जून/२०२५/ईएमएस