क्षेत्रीय
28-Jun-2025


बालाघाट (ईएमएस). न्यायालय विशेष न्याायाधीश कविता इवनाती (लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012) वारासिवनी के न्यायालय ने नाबालिग से बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 सौ रुपए अर्थदंड लगाया है। इस मामले में आरक्षी केन्द्र कटंगी में दर्ज प्रकरण में आरोपी आशुतोष पिता भाउलाल रखेले उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम वरूण को धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किये जाने पर 4 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास, धारा 363 भादंवि में 5 वर्ष का कठिन कारावास व 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि अदा न किए जाने पर 1 माह का अतिरिक्तक कठोर कारावास भुगताया जाने का आदेश पारित किया है। जिला लोक अभियोजन अधिकारी कपिल कुमार डेहरिया के मार्गदर्शन मे ऋतुराज कुमरे विशेष लोक अभियोजक वारासिवनी द्वारा पैरवी की गई। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋतुराज कुमरे ने बताया कि 31 अक्टूबर 2022 को पीडि़ता ने उसके पिता के साथ कटंगी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि आशुतोष बार-बार जान से मारने की धमकी देकर उसका बलात्कार किया। 20 मई 2022 से वह लगातार उसका कोचिंग आते-जाते पीछा करना शुरू कर दिया था। 22 मई 2022 को शाम 5 बजे कोचिंग जाते समय अभियुक्त ने पीडि़ता का पीछा किया और जबरदस्ती अपनी सफेद रंग की पिकअप गाड़ी में बैठाया और वरूड़ माइंस के कमरे में ले जाकर बलात्कार किया। जिससे वह बहुत डर गई थी, उसने घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद आरोपी ने जान से मारने की धमकी देकर अनेक बार बलात्कार किया। पीडि़ता ने उसके डर के मारे कोचिंग जाना छोड़ दिया था। सितम्बर 2022 को वह कोचिंग के लिए भोपाल चले गई। जब वह भोपाल से लौटकर आई तो 22 अक्टूबर 2022 को आरोपी ने पुन: उसे जान से मारने की धमकी देकर जबरदस्ती बलात्कार किया। पीडि़ता की रिपोर्ट पर कटंगी थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 363 भादंवि, धारा 5(एल) सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत अपराध दर्ज किया। विचारण किये जाने हेतु अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। न्यानयालय ने विचारण उपरांत अभियुक्त को दोषी मानते हुए उपरोक्त दंड से दंडित किया है। भानेश साकुरे / 28 जून 2025