02-Jul-2025


इन्दौर (ईएमएस) अपर सत्र न्यायाधीश सोनल पटेल की कोर्ट ने आपसी विवाद में दोस्त के सर पर बेट मारकर उसकी हत्या करने वाले आरोपी प्रवीण अग्रवाल पिता श्याम सुंदर निवासी न्यू पलासिया को प्रकरण सुनवाई पश्चात दोषी करार देते आजीवन कारावास एवं 5 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण में अभियोजन पैरवी अपर लोक अजय मिमरोट ने पैरवी की। अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि एमजी रोड थाना क्षेत्र में लता मंगेशकर शासकीय संगीत सभागार के पास खंडहरनुमा बोर्ड ऑफिस के रेस्ट हाउस में एक अज्ञात लाश जली हालत में पड़ी होने की सूचना पर पुलिस ने इसे जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए पहुंचाया। घटना 16 नवंबर 2022 की है लाश की शिनाख्त हरिराम के रूप में हुई। पुलिस विवेचना में विवाद और बेट मारने की बात सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी प्रवीण को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया था। जिस पर सुनवाई पश्चात सक्षम न्यायालय ने उक्त निर्णय सुनाया। आनन्द पुरोहित/ 02 जुलाई 2025