क्षेत्रीय
02-Jul-2025
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जगदलपुर(ईएमएस)। न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय में पूर्व मंडल भाजपा अध्यक्ष सुरेश गुप्ता और उनके तीन साथियों को झूठे प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया। वर्ष 2021 में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के विरुद्ध लोकतांत्रिक विरोध दर्ज कराने के दौरान दर्ज एफआईआर को लेकर यह फैसला आया है, जिसे भाजपा ने सत्ता का दुरुपयोग बताया। जानकारी के अनुसार, 6 जनवरी 2021 को भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरटीओ कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर शांतिपूर्ण विरोध और ज्ञापन सौंपा था। इसके बाद कांग्रेस सरकार पर आरोप लगे कि उसने विरोध को दबाने के लिए प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग कर सुरेश गुप्ता, मनोहर दत्त तिवारी, रघु सेठिया, रवि कश्यप सहित अन्य नेताओं पर कई आपराधिक धाराओं के साथ एससी/एसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज करवाया। इन नेताओं को 28 फरवरी 2022 को गिरफ्तार कर 56 दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। 21 अप्रैल 2022 को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद लगातार 38 महीनों तक कानूनी लड़ाई के बाद बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोविंद नारायण जांगड़े की अदालत ने सभी को दोषमुक्त कर दिया। निर्णय के बाद सुरेश गुप्ता ने कहा, आज सत्य की जीत हुई है। यह न्यायपालिका पर हमारे विश्वास की पुष्टि है। भगवान जगन्नाथ को छप्पन भोग अर्पित कर आभार जताया गया है। इस मौके पर भाजपा कार्यालय में सभी नेताओं का स्वागत किया गया और मिठाइयां बांटी गईं। कार्यक्रम में महापौर संजय पांडे, सांसद प्रतिनिधि व वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद मोहन मिश्रा, संग्राम सिंह राणा, रोहित त्रिवेदी, कमल पटवा, दिलीप झा, संजय चंद्राकर, शशि पाठक, पीतांबर कश्यप, रणवीर सिंह, धरमू मंडावी, मनोज ठाकुर, दिलीप सुंदरानी, प्रेम सेठिया और गजेंद्र पगारे समेत कई कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। ईएमएस(संजय कुमार जैन)02 जुलाई 2025